नए साल में B.ed वालों की चली गई नौकरी क्या होगा कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले में स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल डी.एल.एड. (D.El.Ed.) या बी.टी.सी. (BTC) योग्यताधारी उम्मीदवार ही पात्र होंगे। इस निर्णय के अनुसार, बी.एड. (B.Ed.) डिग्रीधारक प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
इस फैसले के बाद, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बी.एड. डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षा संचालनालय ने 25 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि 11 अगस्त 2023 के बाद बी.एड. डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाए। https://www.profitablecpmrate.com/c1tpwstdrs?key=2ff1344bb12de41e035170c99f041b22
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि 11 अगस्त 2023 से पहले जारी हुए भर्ती विज्ञापनों में यदि बी.एड. योग्यता स्वीकार्य थी, तो उन नियुक्तियों पर यह निर्णय प्रभावी नहीं होगा, बशर्ते किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया हो।
इस प्रकार, यदि आपकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है और उस समय बी.एड. योग्यता मान्य थी, तो आपकी नौकरी सुरक्षित रह सकती है। हालांकि, 11 अगस्त 2023 के बाद बी.एड. के आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है।
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